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मिलावटी दूध की आपूर्ति पर सरकार को नोटिस

sc notice to government

9 मई 2012

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने कृत्रिम और मिलावटी दूध तथा ऐसे दूध से तैयार घी, खोया व पनीर की बिक्री और आपूर्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने सम्बंधी एक याचिका पर केंद्र सरकार और पांच राज्य सरकारों को मंगलवार को नोटिस जारी किया। प्रधान न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वामी अच्युतानंद तीर्थ की याचिका पर यह नोटिस जारी किया। तीर्थ ने अपनी याचिका में मांग की है कि केंद्र और राज्य सरकारों को स्वस्थ, स्वच्छ और प्राकृतिक दूध तथा दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया जाए।

स्वामी अच्युतानंद तीर्थ उत्तराखण्ड के हरिद्वार स्थित भूमा निकेतन आश्रम के प्रमुख हैं।

केंद्र सरकार के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को भी न्यायालय ने नोटिस जारी किया है।

याचिकाकर्ता ने स्वस्थ्य, स्वच्छ व प्राकृतिक दूध के उत्पादन व बिक्री के सम्बंध में व्यापक नीति तैयार किए जाने की मांग की है।

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