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पायलट संघ की मान्यता रद्द करने के फैसले पर रोक नहीं

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29 अप्रैल 2011

नई दिल्ली। भारतीय व्यावसायिक पायलट संघ की मान्यता रद्द करने के एयर इंडिया के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। संघ के सदस्य तीन दिन से हड़ताल पर हैं जिसके कारण कई उड़ानें रद्द हुई हैं।

एयर इंडिया के निर्णय पर रोक लगाने की मांग को लेकर संघ द्वारा दायर की गई याचिका पर अपने फैसले में न्यायाधीश एस. मुरलीधरन ने कहा कि मान्यता रद्द किया जाना पायलट संघ और प्रबंधन के बीच वार्ता में बाधा नहीं है।

उन्होंने कहा, "पायलट संघ की मान्यता रद्द किया जाना किसी भी तरह की वार्ता में बाधक नहीं है।"

साथ ही न्यायालय ने संघ के मुम्बई और दिल्ली स्थित कार्यालयों को सील किए जाने पर भी रोक लगाने से इंकार कर दिया।

बुधवार को एयर इंडिया ने पायलटों के हड़ताल पर जाने के बाद संघ की मान्यता रद्द कर दी थी। इस हड़ताल से अब तक करीब 210 उड़ाने रद्द या इनके समय में परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा एयर इंडिया ने संघ के शीर्ष पदों पर मौजूद पायलटों सहित आठ को बर्खास्त कर दिया।

न्यायाधीश ने कहा कि एयर इंडिया प्रबंधन इस मामले में चार सप्ताह में जवाब दे। इस मामले पर 16 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

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