11 मई 2011
जयपुर। राजस्थान सरकार के एक नए आदेश में कहा गया है कि यदि शासकीय कार्यालयों में कार्यरत पुरुषों की उनकी सहकर्मी महिलाओं की ओर से यौन उत्पीड़न की शिकायत आती है तो इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषी कर्मचारियों का तबादला कर दिया जाएगा।
कार्मिक विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया, "यह महसूस किया गया कि यदि दोषी कर्मचारी आसपास ही रहे तो महिला कर्मचारी असुरक्षा और डर महसूस करती हैं। इससे सम्बंधित विभाग द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई जांच प्रक्रिया भी प्रभावित होती है।"
उन्होंने कहा, "इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि शिकायत सही हो या गलत, दोषी कर्मचारी का त्वरित रूप से तबादला किया जाना चाहिए क्योंकि वह जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इस सम्बंध में एक लिखित आदेश सभी सरकारी विभागों में भेज दिया गया है।"
उन्होंने कहा, "हम प्रभावितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और यदि आवश्यकता हुई तो उन्हें परामर्श देने की भी व्यवस्था की जाएगी।"
उन्होंने बताया कि सभी विभागों से उनके 50 से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालयों में यौन उत्पीड़न की शिकायतों की सुनवाई के लिए समितियां बनाने के लिए कहा गया है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह समिति दोषी के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करेगी।
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