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2जी मामले में मोरानी को अदालत में हाजिरी से छूट मिली

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10 मई 2011

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने मंगलवार को 2जी स्पेक्ट्रम मामले में आरोपी सिनेयुग फिल्म्स के करीम मोरानी को स्वास्थ्य के आधार पर व्यक्तिगत रूप से अदालत से गैरहाजिर रहने की अनुमति दे दी।

विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने कहा, "आरोपी मोरानी की याचिका पर उन्हें अदालत से गैरहाजिर रहने की अनुमति दी जाती है, लेकिन उन्हें 12 मई को अदालत में उपस्थित रहना होगा।"

मोरानी को छह मई को मुम्बई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराए जाने के कारण अदालत में उपस्थित रहने से छूट मिली।

2जी स्पेक्ट्रम मामले में 25 अप्रैल को दाखिल दूसरे आरोप पत्र में सीबीआई ने डीएमके की सांसद कनिमोझी, स्वान टेलीकॉम के मालिक शाहिद बलवा, शरद कुमार, करीम मोरानी और कुसेगांव रियल्टी के निदेशक राजीव अग्रवाल को सह आरोपी बनाया है।

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