27 अप्रैल 2012
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को 10 साल पुराने एक मामले में फर्जी हथियार विक्रेता से रिश्वत लेने का दोषी करार दिया है। अदालत सजा पर शनिवार को दलील सुनेगी। लक्ष्मण को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के आरोपों को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कंवलजीत अरोड़ा ने शुक्रवार को कहा, "सीबीआई लक्ष्मण के खिलाफ रिश्वत के आरोपों को साबित करने में कामयाब रही। इसलिए उन्हें भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम धारा नौ के तहत दोषी व दंड का भागी करार दिया जाता है।"
मामला वर्ष 2001 में समाचार पोर्टल 'तहलका डॉट कॉम' के स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ा है, जिसमें लक्ष्मण को ब्रिटेन की एक फर्जी कम्पनी एम/एस वेस्ट इंड इंटरनेशनल को ठेका देने के लिए कैमरे पर कथित हथियार विक्रेता से रुपये लेते दिखाया गया है।
अदालत ने मई, 2011 में लक्ष्मण के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए थे। सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में कहा था कि लक्ष्मण ने कथित कम्पनी के प्रतिनिधियों से वर्ष 2001 में अपने दफ्तर में एक लाख रुपये रिश्वत ली थी।
Know when the festival of colors, Holi, is being observed in 2020 and read its mythological significance. Find out Holi puja muhurat and rituals to follow.
मकर संक्रांति 2020 में 15 जनवरी को पूरे भारत वर्ष में मनाया जाएगा। जानें इस त्योहार का धार्मिक महत्व, मान्यताएं और इसे मनाने का तरीका।