15 मई 2012
नई दिल्ली । 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा को मंगलवार जमानत मिल गई। वह पिछले 15 माह से तिहाड़ जेल में बंद थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने राजा को मंगलवार को जमानत दी। जमानत का आदेश आने के बाद अदालत में मौजूद राजा के समर्थकों ने नारेबाजी की।
राजा की पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने कहा है कि वह मामले में बेदाग साबित होंगे। इस मामले में 14 लोगों के साथ-साथ तीन कम्पनियों को भी आरोपी बनाया गया है।
डीएमके के प्रवक्ता टी. के. एस. एलनगोवन ने आईएएनएस से कहा, "हम खुश हैं। जमानत मिलना कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। हमें विश्वास है कि पूरे मामले में राजा बेदाग होकर बाहर आएंगे।"
अदालत का फैसला आने के बाद राजा के वकील ने संवाददाताओं से कहा कि न्यायाधीश ने राजा से कहा, "आपका आवेदन मंजूर किया जाता है।" उन्होंने कहा, "राजा ने 13 लोगों को जमानत दिए जाने तक इसके लिए याचिका दायर नहीं की थी। अब सभी आरोपी जमानत पर हैं। सुनवाई जारी रहेगी।"
उन्होंने कहा कि राजा को सीबीआई के विरोध के बावजूद जमानत मिली।
सीबीआई ने यह कहते हुए राजा को जमानत देने का विरोध किया था कि उनके खिलाफ 200 करोड़ रुपये रिश्वत लेने का आरोप है, जो उनके मामले को पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा से अलग बनाता है, जिन्हें पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिली थी।
राजा ने अपने आवेदन में समानता के आधार पर जमानत का अनुरोध किया था।
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