चण्डीगढ़, 10 फरवरी
बहुचर्चित रुचिका गिरहोत्रा मामले में दोषी हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एस.पी.एस.राठौड़ और उसके वकील नारायण दत्त शर्मा पर हुए हमले पर संज्ञान लेते हुए बुधवार को एक स्थानीय अदालत ने उसके खिलाफ चल रहे मामले की सुनवाई 10 मार्च तक स्थगित कर दी।
अतिरिक्त सत्र और जिला न्यायाधीश राजशेखर अत्री ने राठौड़ मामले की सुनवाई 10 मार्च तक स्थगित कर दी। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में राठौड़ और उसकी पत्नी एवं वकील आभा राठौड़ उपस्थित थीं। मामले की सुनवाई अब 10, 11 और 12 मार्च को होगी।
उल्लेखनीय है कि सोमवार को यहां अदालत के बाहर उत्सव शर्मा नाम के 29 वर्षीय एक छात्र ने राठौड़ पर हमला कर दिया था। शर्मा वाराणसी का रहने वाला है और फिलहाल अहमदाबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में फिल्म निर्माण का छात्र है।
गौरतलब है कि 12 अगस्त 1990 को राठौड़ ने 14 वर्षीया रुचिका के साथ दुर्व्यवहार किया था और इसके तीन साल बाद रुचिका ने आत्महत्या कर ली थी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने रुचिका मामले में राठौड़ को छह महीने की सजा सुनाई थी लेकिन कुछ देर बाद ही उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था।