Khabar RSS Feed
Subscribe Magazine on email:    

सौरव गांगुली को भूमि आवंटन रद्द

sourav-ganguli-05201127

27 मई 2011

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में खेल परिसर के साथ एक स्कूल खोलने के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली को किया गया भूमि आवंटन रद्द कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति जी.ए. सिंघवी और न्यायमूर्ति ए.के. गांगुली की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि बिना विज्ञापन प्रकाशित किए क्रिकेट खिलाड़ी को भूमि आवंटित करना 'अनुचित और मनमानी' है।

अदालत ने क्रिकेट खिलाड़ी को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के अंदर भूमि लौटा दें तथा राज्य सरकार से कहा कि वह अगले दो सप्ताह के अंदर सौरव को 4,325,500 रुपये वापस करे।

ज्ञात हो कि सौरव को साल 2000 में साल्ट लेक इलाके में स्कूल निर्माण के लिए एक एकड़ भूमि का आवंटन किया गया था।

उल्लेखनीय है कि कई स्थानीय निवासियों और एक गैर सरकारी संगठन ने इस सौदे का विरोध किया था। उनका कहना था कि इस भूमि की वास्तविक कीमत उससे कहीं अधिक है जितने में सौरव ने इसे खरीदा है।

 

More from: Khabar
21038

ज्योतिष लेख

मकर संक्रांति 2020 में 15 जनवरी को पूरे भारत वर्ष में मनाया जाएगा। जानें इस त्योहार का धार्मिक महत्व, मान्यताएं और इसे मनाने का तरीका।

Holi 2020 (होली 2020) दिनांक और शुभ मुहूर्त तुला राशिफल 2020 - Tula Rashifal 2020 | तुला राशि 2020 सिंह राशिफल 2020 - Singh Rashifal 2020 | Singh Rashi 2020