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खलील चिश्ती को जमानत

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9 अप्रैल 2012

नई दिल्ली |  सर्वोच्च न्यायालय ने पाकिस्तानी चिकित्सक मोहम्मद खलील चिश्ती को सोमवार को जमानत दे दी। चिश्ती हत्या के एक मामले में अजमेर की जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा था। न्यायमूर्ति पी. सथासिवम की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निचली अदालत द्वारा लगाई गई शर्तो के साथ 80 वर्षीय चिकित्सक की जमानत मंजूर कर ली।

चिश्ती की अधिक उम्र व लम्बे समय तक जेल में रहने के मद्देनजर यह फैसला सुनाया गया।

चिश्ती के वकील यू.यू. ललित ने अदालत से कहा कि उसका मुवक्किल अजमेर से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास केवल इसी शहर के लिए वीजा है।

कराची मेडीकल कॉलेज के चिकित्सक चिश्ती अजमेर में 1992 के अप्रैल में हुए एक उप्रद्रव के दौरान एक आदमी की हत्या करने के मामले में अभियुक्त था। जब यह घटना हुई तब वह यहां सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत के लिए आए हुए थे।

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