HindiLok.com - Hindi News, Hindi Movies, Hindi Songs, Hindi Literature
 
 
 
 
 
 

राठौड़ पर चंडीगढ़ न्यायालय के बाहर चाकू से हमला

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

चंडीगढ़, 8 फरवरी
 
रुचिका गिरहोत्रा छेड़खानी मामले में दोषी करार हरियाणा के पूर्व पुलिस प्रमुख एस.पी.एस. राठौड़ पर सोमवार को चण्डीगढ़ की जिला अदालत के बाहर एक युवक ने चाकू से तीन बार हमला किया।
 
यद्यपि घायल राठौड़ एक-दो घंटे बाद ही सुनवाई के लिए लौट आए।
 
राठौड़ सेक्टर 17 स्थित जिला अदालत से बाहर निकलकर अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे तभी युवक ने उनकी गर्दन पकड़ ली और उन पर चाकू से तीन बार हमला किया। हमले के समय पत्नी व वकील आभा राठौड़ उसके साथ मौजूद थीं।
 
हमलावर युवक की पहचान अहमदाबाद के रहने वाले उत्सव के रूप में की गई है।
 
हमले के कुछ ही समय बाद राठौड़ दोपहर के भोजन के बाद की सुनवाई के लिए अपने गाल और गले पर पट्टियों के साथ अदालत परिसर में लौट आए। यद्यपि न्यायाधीश ने सुनवाई स्थगित करने का विकल्प रखा था लेकिन राठौड़ ने कहा कि सुनवाई जारी रखी जा सकती है। सुनवाई करीब 30 मिनट तक जारी रही।
 
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस.एस. श्रीवास्तव ने बताया कि हमलावर युवक की मानसिक स्थिति अस्थिर मालूम होती है और वह करीब एक महीने से इस शहर में रह रहा है।
 
घटना के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हमले का आरोप लगाया गया है।
 
रुचिका की मित्र आराधना के अभिभावकों आनंद और मधु प्रकाश के वकील पंकज भारद्वाज ने बताया कि न्यायाधीश ने मंगलवार की सुनवाई स्थगित कर दी। अब बुधवार को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि आनंद और मधु पिछले 19 वर्षो से रुचिका को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
 
आनंद ने बाद में पत्रकारों से कहा कि राठौड़ पर हमला गलत था।
 
आनंद ने कहा कि वे कई सालों से राठौड़ के खिलाफ लड़ रहे हैं। कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है और यह हमला न्यायोचित नहीं था।
 
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने रुचिका के साथ 12 अगस्त 1990 को हुए दुर्व्यवहार के मामले में राठौर को गत 21 दिसम्बर को दोषी करार दिया था।
 
राठौर को छह महीने की कठोर कैद और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इस सजा के तुरंत बाद ही राठौर को जमानत मिल गई थी।
 
रुचिका मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राठौड़ की अपील पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में सोमवार से बंद कमरे में सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान मीडिया और मुकदमे से ताल्लुक न रखने वाले लोगों को अदालत से बाहर रखा गया।
 
अदालत दो मामलों में सुनवाई कर रही है। इनमें से एक मामला सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सजा दिए जाने पर राठौर द्वारा दायर अपील से संबंधित है। दूसरा मामला सीबीआई द्वारा राठौर की सजा छह महीने से बढ़ाकर दो साल के कठोर कारावास में बदलने के लिए की गई अपील से संबंधित है।


7144
ताजातरीन / What's Hot
महिला हॉकी वर्ल्ड कप : भारत की पहली जीत
अक्षरधाम के हमलावरों के मृत्युदंड पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
हिंसा छोड़ मुख्यधारा में लौटें नक्सली : नीतीश
मैच फिक्सिंग विवाद : हमीद ने मढ़ा ब्लैकमेलिंग का आरोप
अभिनेता गेरार्ड बटलर के नाम से बना शौचालय
पाकिस्तान में आत्मघाती हमला, 14 लोग मरे
बिहार में तीनों पुलिसकर्मी रिहा, 7 गिरफ्तार
थ्री डी कंप्‍यूटर से बनी वि‍लि‍यम शेक्‍सपीयर की तस्‍वीर
   
 
मनोरंजन
इंटरव्यू
कला के बीच नहीं आ सकतीं मजहब की दीवारें: बि‍रजू महाराज
कथक का पर्याय हैं बिरजू महाराज। 72 साल की उम्र में भी उनके हौसले जवां हैं। नृत्य उनके लिए साधना है, जिसमें लीन होने के बाद उनके पैरों की थाप से एक नयी दुनिया सजती है। कथक की धारा के साथ बहते-बहते कब वो बृजमोहन नाथ मिश्रा से पंडित बिरजू महाराज हो गये उन्हें खुद भी पता नहीं चला। नई पौध को कथक की बारीकियों से सजाने-संवारने में उन्हें बहुत आनंद आता है। उनसे खास बात की प्रतिभा कटियार ने।
 अगले अमिताभ हो सकते हैं रणबीर : सिद्धार्थ आनंद
 ‘पीपली लाइव’ मेरी और महमूद दोनों की फिल्म है: अनुषा
ज्योतिष